हवाई यात्रा करनी है तो बदसलूकी से रहें दूर
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को ‘नो फलाई लिस्ट’ से जुड़े नियम बताए। नो फलाई लिस्ट में उन यात्रियों को शामिल किया जाएगा जो हवाई यात्रा के दौरान स्टाफ से बदसलूकी करते नजर आएंगे।
नई दिल्ली: सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ से जुड़े रूल्स बताए। सिविल एविएशन सेक्रेटरी आर.एन. चौबे ने बताया कि ‘नो फ्लाई लिस्ट’ को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। हर कैटेगरी के हिसाब से बैन लगाने के नियम अलग-अलग है।
तीसरी कैटेगरी में बुरा व्यवहार करने वाले पैसेंजर को 2 साल या इससे अधिक वक्त तक बैन किया जा सकता है। माना जा रहा है कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की एअर इंडिया के मैनेजर से मारपीट के मामले को लेकर ही इन नियमों को लागू किया गया है।
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ये हैं तीन कैटेगरी
1.पहली कैटेगरी में अशांत व्यवहार जैसे धमकी भरे इशारे और हाव-भाव को रखा गया है। इस कैटेगरी में पैसेंजर पर 3 महीने तक बैन लगाया जाएगा।
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2. दूसरी कैटेगरी में फिजिकल एब्यूज को रखा गया है। इसमें धक्का देना, लात मारना, सैक्सुअल हैरेसमेंट शामिल हैं। इस कैटेगरी के तहत पैसेंजर पर 6 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
3. तीसरी कैटेगरी में ऐसे व्यवहार को रखा गया है, जिसमें पैसेंजर के बर्ताव से स्टाफ को जान का खतरा पैदा होता हो। इस कैटेगरी में 2 साल या इससे ज्यादा समय तक बैन लगाया जा सकता है।