ओडिशा में नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कैद की सजा
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 25 साल के एक व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल के कैद की सजा सुनायी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
बारिपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 25 साल के एक व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल के कैद की सजा सुनायी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष जिला पॉक्सो (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने अभियुक्त पर 13000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह भी पढ़ें |
ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को पांच वर्ष की जेल
विशेष सरकारी अधिवक्ता अभिन्ना कुमार पटनायक ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
यह वारदात 27 जून, 2018 को तब हुई थी जब 16 साल की पीड़िता एक शादी में शामिल होने के लिए बैसिंगा थानक्षेत्र में रिश्तेदार के घर गयी थी। अभियुक्त उसे चॉकलेट का लालच देकर एक रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।
यह भी पढ़ें |
पुलिस ने सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में फंसे 18 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला
अदालत ने पीड़िता एवं 13 गवाहों की गवाही तथा मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को मुजरिम ठहराया।