दहेज उत्पीड़न के मामले में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को राहत, कोर्ट ने खारिज की ज़ैनब की याचिका
मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी ''पूर्व'' पत्नी ज़ैनब की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी ''पूर्व'' पत्नी ज़ैनब की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
अभिनेता के वकीलों के अनुसार, ज़ैनब ने सिद्दीकी के खिलाफ उनकी पत्नी होने का झूठा दावा करते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज की थी।
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अभिनेता के वकीलों अदनान शेख और दृष्टि खुराना ने कहा, 'अदालत ने दोनों मामलों को तलाक के दस्तावेज पेश करने के बाद खारिज (21 फरवरी को) कर दिया।'
दोनों मामले 48 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ शादी के दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किए गए थे तथा तलाक के वैध दस्तावेज अदालत से छुपाए गए थे।
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डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, ज़ैनब ने मुंबई के वर्सोवा थाने में अभिनेता और उनकी मां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) व 509 (सुरक्षा प्रदान करने के लिए) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की थी।
वहीं, पिछले महीने वर्सोवा पुलिस ने अभिनेता की मां मेहरुनिसा सिद्दीकी की शिकायत पर ज़ैनब के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था।