अडाणी-हिंडबनर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पूर्व चीफ जस्टिस की अगुवाई में 6 सदस्यीय समिति गठित करने के आदेश
अडाणी-हिंडबनर्ग मामल में उच्चतम न्यायालय ने शेयरों में हालिया आई गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में समिति के गठन का आदेश दिया।
नई दिल्ली: अडाणी-हिंडबनर्ग मामल में गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने शेयरों में हालिया आई गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में 6 सदस्यीय समिति के गठन करने का आदेश दिया है।
Adani-Hindenburg: SC orders setting up of committee headed by ex-apex court judge AM Sapre to probe recent share crash, probe panel will submit its report within two months.
— Dynamite News (@DynamiteNews_) March 2, 2023
Members: Former judges OP Bhat, JP Devdatt
Nandan Nilekani, KV Kamath, Somasekharan Sundaresan
इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय का समिति को अपनी जांच रिपोर्ट दो माह में सौंपने का निर्देश दिया है।
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न्यायालय ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करेगी, निवेशकों को इसके बारे में जागरूक करने के उपाय सुझाएगी।
समिति के सदस्य
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पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में 6 सदस्यीय समिति में पूर्व न्यायाधीश ओ पी भट, जे पी देवदत्त भी सदस्य होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में नंदन नीलेकणि, के वी कामत, सोमशेखरन सुंदरसन शामिल होंगे।
न्यायालय ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।