चंडीगढ़ में प्रशासन ने शादियों के लिए जारी की SOP,जानिए नए नियम
चंडीगढ़ में प्रशासन ने शादियों को लेकर नए दिशानेर्देश जारी किए है। नए नियम जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्ली: चंडीगढ़ प्रशासन ने शादियों को लेकर नए दिशानेर्देश जारी किए है। प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, गिरजाघरों समेत बाकी सभी शादियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी किया है।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार शादी करने वाले लड़का और लड़की दोनों की उम्र कानूनी पर पूरी होनी चाहिए। धार्मिक स्थल पर शादी कराने से वहां के पुजारी को पहले लड़का और लड़की की कानूनी उम्र सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है।
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नोटिस में यह भी कहा गया है कि धार्मिक संस्थान जोड़ों को उनकी शादी के सेलिब्रेशन के लिए परेशान और शोषण नहीं कर सकते हैं। नोटिस में आगे कहा गया है कि शादी कराने से पहले धार्मिक संस्थान को जोड़ों के माता-पिता की सहमति लेना जरूरी नहीं होगा।
धार्मिक संस्थानों द्वारा संपन्न विवाह में शामिल होने के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के कम से कम दो गवाह होने चाहिए। जिसमें दोस्तों और परिवारों का भी शामिल होना आवश्यक है।
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नोटिस के अनुसार शादी दर्ज/पंजीकृत होने के बाद, शादी को संपन्न करने वाले पुजारी द्वारा धार्मिक संस्थान से विधिवत मुहर और हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किया जाना जरूरी है। जिसे जोड़े के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता जैसे जोड़े के पूर्ण विवरण के साथ जारी किया जाना चाहिए। राष्ट्रीयता, धर्म, विवाह के समय वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/विधवा), गवाहों का नाम, जोड़े और गवाहों के हस्ताक्षर और जोड़े की एक तस्वीर वेरीफाय की जाएगी।
किसी भी धार्मिक संस्थान द्वारा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी है।