अदालत के आदेश के बाद डीजेबी ने सीवर में मौत के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये की

डीएन ब्यूरो

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए सीवर सफाई के मामलों में मौत पर मुआवजा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अदालत के आदेश के बाद डीजेबी ने सीवर में मौत के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये की
अदालत के आदेश के बाद डीजेबी ने सीवर में मौत के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये की


नयी दिल्ली:  दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए सीवर सफाई के मामलों में मौत पर मुआवजा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले अक्टूबर में कहा था कि सरकारी अधिकारियों को सीवर की सफाई के दौरान जान गंवाने वालों के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के एक आदेश में कहा गया, ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए (यह देखते हुए कि पिछली तय राशि यानी 10 लाख रुपये, 1993 से लागू की गई है)। उस राशि का वर्तमान समतुल्य 30 लाख रुपये है। यह वह राशि होगी, जिसका संबंधित एजेंसियों द्वारा भुगतान किया गया।’’

डीजेबी ने यह भी कहा कि सीवर की सफाई के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले पीड़ितों के मामले में स्थिति की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा। इसने कहा कि न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा।

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