माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत
प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी है। यह मामला कौशांबी जिले के पूरामुफ्ती पुलिस थाना में दर्ज कराया गया था।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी है। यह मामला कौशांबी जिले के पूरामुफ्ती पुलिस थाना में दर्ज कराया गया था।
वर्तमान में अली अहमद प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार में निरुद्ध है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सोमवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
यह भी पढ़ें |
Uttar Pradesh: 17 साल बाद झारखंड से गिरफ्तार हुआ जमानत पर फरार हत्यारोपी, जानें पूरा मामला
जीशान नाम के एक व्यक्ति ने 31 जुलाई, 2022 को कौशांबी के पूरामुफ्ती थाना में अली अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (षड़यंत्र) और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अली अहमद ने जीशान को जान से मारने के लिए अपने साथियों को सुपारी दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि प्राथमिकी में आरोप है कि आठ व्यक्तियों ने वादी पर गोली चलाई, लेकिन वादी को कहीं चोट नहीं आई जो लगभग असंभव है, इसलिए यह पूरा मामला मनगढ़ंत है।
वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता 20 साल का युवा विद्यार्थी है और दो अगस्त 2022 से जेल में बंद है।
यह भी पढ़ें |
महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी हाई कोर्ट से खारिज
हालांकि उक्त आदेश के बावजूद अली अहमद जेल से रिहा होने में समर्थ नहीं होगा क्योंकि उसके खिलाफ प्रयागराज के करेली थाना में और एक आपराधिक मामला लंबित है और उसे उस मामले में जमानत मिलनी बाकी है।