इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अध्यापक भर्ती काउंसलिंग में 121 लोगों को राहत देने से किया मना

डीएन ब्यूरो

यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग (68500) मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 121 लोगों के राहत देने से इनकार कर दिया है। डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट..

फाइल फोटो
फाइल फोटो


इलाहाबाद: यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग (68500) मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 121 लोगों के राहत देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग की तारीख समाप्त हो जाने के बाद में इसमें अन्य किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है।

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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग मामले में कहा कि काउंसलिंग कि प्रक्रिया 4 सितंबर को ही समाप्त हो गयी थी। जुबैदा खान समेत 120 अन्य याचियों को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दी गयी याचिका को विचाराधीन विशेष अपील के साथ में जोड़ दिया है।

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कोर्ट का कहना है कि होने वाली नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर ही निर्भर करेंगी। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में इसमे दोबारा शामिल करने का निर्देश नही दिया जा सकता है। अगली सुनवाई के लिये 26 सितंबर को याचिका पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है।
 










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