इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दिया ये बड़ा आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शहर के अहिमामऊ इलाके में नहर से लगी हुई सिंचाई विभाग की जमीन पर एक बिल्डर द्वारा अतिक्रमण किये जाने की प्रारंभिक जांच चार महीने में पूरी करने का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शहर के अहिमामऊ इलाके में नहर से लगी हुई सिंचाई विभाग की जमीन पर एक बिल्डर द्वारा अतिक्रमण किये जाने की प्रारंभिक जांच चार महीने में पूरी करने का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने सीबीआई को प्रांभरिक जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह सौंपने का निर्देश दिया तथा मामले की सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख मुकर्रर की।
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न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने बी के सिन्हा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।
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