अमेरिका : टेलीकॉल के जरिये धोखाधड़ी करने के जुर्म में दो भारतीयों को 41 महीने की जेल
अमेरिका में लोगों को टेलीकॉल करके उनसे अवैध रूप से 12 लाख डॉलर की उगाही करने की साजिश में संलिप्तता को लेकर दो भारतीय नागरिकों को 41 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के एक वकील ने यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
वाशिंगटन: अमेरिका में लोगों को टेलीकॉल करके उनसे अवैध रूप से 12 लाख डॉलर की उगाही करने की साजिश में संलिप्तता को लेकर दो भारतीय नागरिकों को 41 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के एक वकील ने यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक वकील फिलिप आर सेलिंगर ने मंगलवार को बताया कि आरुशोबिक मित्रा (29) और गर्विता मित्रा (25) ने टेलीकॉल के जरिये धोखाधड़ी के मामले में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज इस्थर सालास के समक्ष अपना गुनाह कबूल कर लिया था।
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सेलिंगर ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों और साजिशकर्ताओं ने धोखाधड़ी और धमकियों के जरिये ऐसे नागरिकों को पैसे भेजने के लिए मजबूर किया, जो आसानी से उनके झांसे में आ सकते हैं।’’
अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के इस मामले में दायर दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, भारत स्थित ये आपराधिक कॉल सेंटर स्वचालित टेलीकॉल के जरिये अमेरिकी नागरिकों, खासकर बुजुर्गों से धन उगाही की मंशा से देशभर में पीड़ितों से संपर्क करते थे।
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संघीय अभियोजकों ने बताया कि ये साजिशकर्ता पीड़ितों को धन भेजने के लिए राजी करने के वास्ते कई हथकंडे अपनाते थे। वे सामाजिक सुरक्षा प्रशासन या संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) जैसी एजेंसियों और अन्य विभागों के अधिकारी बनकर पीड़ितों से संपर्क करते थे और उन्हें कानूनी या वित्तीय परिणाम भुगतने की धमकी देकर पैसे देने के लिए राजी करते थे।