Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति मिलते ही केजरीवाल के वकील निचली अदालत जाएंगे। आज देर शाम तक केजरीवाल की रिहाई हो सकती है।
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केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) May 10, 2024
➡️दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
➡️शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक दी अंतरिम जमानत
➡️अंतरिम जमानत से दिल्ली के आप कार्यालय में जश्न का माहौल
➡️अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा अदालत में सरेंडर… pic.twitter.com/BgxtSvfmww
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार केजरीवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिये जाने पर विचार कर सकती है, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और यह अलग तरह का विशिष्ट मामला है।
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केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले से ठीक एक दिन पहले कल गुरूवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।
सुप्रीम कोर्ट में दिये गये हलफनामे में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिये जाने का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार न तो मौलिक अधिकार है और न हीं यह संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में यदि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह गलत नजीर होगी।