दुष्कर्म के दोषी ऑटो रिक्शा चालक और उसके साथी को उम्रकैद
लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल गोमती नगर इलाके में एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दो लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
लखनऊ: एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल गोमती नगर इलाके में एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दो लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
सत्र न्यायाधीश एस. एस. पांडे ने पिछले साल गोमती नगर इलाके में ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही एक लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में इमरान उर्फ मुस्तफा और आकाश द्विवेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले में प्राथमिकी 15 अक्टूबर 2022 को विभूति खंड थाना में दर्ज कराई गई थी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, किशोरी ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी। उसने चारबाग जाने के लिए चिनहट फायर स्टेशन के पास एक ऑटो रिक्शा लिया। इमरान ऑटो चला रहा था जबकि उसका दोस्त भी वाहन में बैठा था। दोनों अपराधी लड़की को जबरन अज्ञात स्थान पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर फेंक दिया।