कबाड़ माफिया रवि काना की जमानत याचिका खारिज

डीएन ब्यूरो

सामूहिक बलात्कार के मामले में कबाड़ माफिया रवि काना उर्फ रवि नागर की अग्रिम जमानत याचिका को जनपद गौतम बुद्ध नगर अदालत ने खारिज कर दिया । पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

जनपद गौतम बुद्ध नगर अदालत
जनपद गौतम बुद्ध नगर अदालत


नोएडा: सामूहिक बलात्कार के मामले में कबाड़ माफिया रवि काना उर्फ रवि नागर की अग्रिम जमानत याचिका को जनपद गौतम बुद्ध नगर अदालत ने खारिज कर दिया ।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 39 थाने में कबाड़ माफिया रवि काना के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज है और उसने अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी।

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उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार राजकुमार, विकास और आजाद ने भी जमानत याचिका दायर की थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने मामले की सुनवाई की तथा सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

भाटी ने बताया कि वर्ष 2023 में थाना सेक्टर -39 क्षेत्र के एक माल की पार्किंग में हथियार के बल पर आरोपियों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया था तथा उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे।

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उन्होंने बताया कि रवि काना के खिलाफ थाना बीटा- दो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया हुआ है। रवि ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी जमानत मांगी थी। इस मामले में भी अपर जिला जज एवं सत्र न्यायधीश राजेश कुमार मिश्रा ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।










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