बलिया में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, इन गतिविधियों पर प्रतिबंध, जानिए पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में आगामी परीक्षा और त्योहारों को लेकर 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने विभिन्न परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि सभी पुलिस व प्रशासनिक आला अधिकारियों को अपने क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार कराकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।
रवींद्र कुमार ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। जुलूस तथा धरना-प्रदर्शन की मनाही होगी। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
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उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार संबंधित उपकरण एवं आईटी उपकरण ले जाना पर सख्त पाबंदी रहेगी।