बलरामपुर: कान्वेंट स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, जानिये पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित एक स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
बलरामपुर: जनपद में बिना मान्यता के हाईस्कूल स्तर की कक्षाएं संचालित करना स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य को भारी पड़ा। जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के भगवतीगंज क्षेत्र के एम्स कान्वेंट स्कूल का है। डीआईओएस ने एम्स कान्वेंट स्कूल का औचक निरीक्षण किया। डीआईओएस ने निरीक्षण में पाया की स्कूल की मान्यता कक्षा आठ तक है जब की स्कूल में कक्षा नौ की क्लास संचालित हो रही है। जिस पर उन्होंने प्रधानाध्यापक वीरेंद्र शुक्ल से मान्यता संबंधित अभिलेख मांगे।
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प्रधानाध्यापक स्कूल की मान्यता से जुड़े को भी ई अभिलेख नहीं दे पाए। कक्षा नौ की कक्षाओं के संचालन के बारे उन्होंने बताया कि यहां कक्षा नौ में पढ़ने वाले छात्रों का नामांकन पब्लिक सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज अगरहवा में कराया जाता है। जिस पर डीआईओएस ने कक्षा नौ में अध्यनरत सभी छात्रों को नामांकन वाले स्कूल में भेजने का निर्देश दिया।
डीआईओएस गोविंद राम ने बताया कि राहुल सैनी जो की लखनऊ के रहने वाले है, उनकी शिकायत पर आज एम्स कान्वेंट स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया की विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया है कि स्कूल के मान्यता से जुड़े अभिलेख लेकर कार्यालय में आएं।