भीलवाड़ा: बहुचर्चित गैंगरेप भट्टी कांड में पोक्सो कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिये पूरा अपडेट
भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र का बहुचर्चित गैंगरेप भट्टी कांड में आज पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें 9 आरोपियो में से 7 आरोपियो को दोषमुक्त कर दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
भीलवाड़ा: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बहुचर्चित गैंगरेप भट्टी कांड में आज पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। है। जिसमें 9 आरोपियो में से 7 आरोपियो को दोषमुक्त कर दिया और दो आरोपियो को दोषी माना गया है। जिन्हे सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को बकरिया चराने गई बालिका को भट्टी पर काम करने वाले दो युवको ने अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया। जिसके बाद उसे मृत समझकर उसके टुकड़े-टुकड़े करके कोयला बनाने वाली भट्टी में डाल दिया था।
इस मामले में पुलिस ने जांच करके 9 लोगों को दोषी मनाते हुए गिरफ्तार किया था। आज 10 माह बाद इसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 9 में से 7 आरोपियो को दोष मुक्त कर दिया और 2 आरोपियो को सोमवार के दिन सजा सुनाई जाएगी।
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पोक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी महावीर सिंह किशनावत ने कहा कि 2 अगस्त 2023 को एक बालिका खेत पर बकरियां चराने गई थी। आरोपीगण वहीं पर टपरिया बनाकर रहने वाले दो युवक कालू और कान्हा ने गैंगरेप किया। इसके बाद अन्य आरोपी आए और मारपीट कर उसे भट्टी में डालकर जिन्दा ही जला दिया।
आज इसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें मुख्य दोषी कालू और कान्हा को आरोपी मना गया है। इसमें जिन 7 आरोपियो को मुक्त किया गया है उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेगें। इन दोनो दोषियो को कोर्ट द्वारा सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा।
वहीं मृतका की माँ ने कहा कि हमारी तो मांग है कि उनको फांसी दी जाए। मेरी बेटी को जिस तरह से मारा गया उनको कड़ी सजा दी जाए। 7 को दोषमुक्त करने के सवाल पर मॉं ने कहा कि हम इसका विरोध जताते है। उन्हे नहीं छोड़ना चाहिए।
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वहीं मृतका का भाई ने कहा कि मेरी बहन के साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया था। पुलिस ने इसमें अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा जिसके कारण 7 को आरोप मुक्त कर दिया गया।