नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, शराब पिलाकर हैवानियत करने वाले दो दरिंदों को उम्रकैद

डीएन ब्यूरो

नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े मामले में भोपाल की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शराब पिलाकर लड़कियों संग हैवानियत करने वाले दो दरिंदों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट

यौन शोषण के मामले में अदालत ने सुनाई सजा (फाइल फोटो)
यौन शोषण के मामले में अदालत ने सुनाई सजा (फाइल फोटो)


भोपाल: नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े चर्चित मामले में भोपाल की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। शराब पिलाकर लड़कियों संग हैवानियत करने वाले प्यारे मियां समेत दो दरिंदों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्यारे मियां पर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया गया।

यौन शोषण मामले में दो मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उनका सहयोग करने वाले आरोपियो को भी सजा का ऐलान कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कविता वर्मा की अदालत ने सोमवार को पीड़िता के यौन शोषण में दोषियों का सहयोग करने और उसका गर्भपात कराने के लिए स्वीटी विश्वकर्मा (21) को 20 वर्ष का कारावास और डॉ. हेमंत मित्तल (45) को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

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अदालत ने प्यारे मियां पर 5.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जबकि तीन अन्य दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्यारे मियां पर आरोप है कि वह नाबालिग को शराब पिलाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, प्यारे नाबालिग को बड़ी पार्टियों में भेजता था। 

जबलपुर सेंट्रल जेल से मुख्य आरोपी मियां ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लिया, जबकि भोपाल जेल से उवैस और विश्वकर्मा ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई में जुड़े थे। 

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