दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे मिलेंगी आपको DL समेत कई सुविधाएं, जानिए पूरी डिटेल
दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट जैसे डॉक्युमेंट्स के लिए RTO दफ्तर में लंबी-लंबी कतार में खड़ी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ऑनलाइन ही सारे काम कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में ने अब फेसलेस सर्विस लागू की है, इसके जरिए परिवहन विभाग की कई सेवाएं आपको घर बैठे मिल पाएंगी। जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भी शामिल है। ये नियम आज 11 अगस्त से शुरू हो गया है।
दिल्ली सरकार ने फेसलेस सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आजादी की 75वीं वर्षगांठ का तोहफा करार दिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको लेकर नियम-कानून जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस योजना को लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम है, पहले लोगों को दलालों के पास जाकर इस तरह की सुविधाओं को लेना पड़ता था।
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परिवहन विभाग के इस दफ़्तर पर ताला लगाकर इसकी फ़ेसलेस सेवाओं की शुरुआत की। अब आपको RTO दफ्तरों में जाकर वहां लाइनों में लगने की ज़रुरत नहीं है।
लर्निंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट बनवाने जैसे परिवहन विभाग के सभी काम अब आप घर बैठे ऑनलाइन करवा पाएंगे। pic.twitter.com/vM0rReGB1pयह भी पढ़ें | नई तरकीब: ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी नहीं कटेगा चालान
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 11, 2021
उन्होनें कहा कि- अब आप घर बैठे कंप्यूटर खोलकर परिवहन विभाग के सारे काम करा सकते हैं। कोई कागज, फाइल, लाईन या छुट्टी लेने और बिचौलियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। केवल ड्राइविंग टेस्ट देने और गाड़ी की फिटनेस चेक कराने के लिए आपको परिवहन विभाग में आना पड़ेगा। परिवहन विभाग से ये काम शुरू हुआ है। अब सारे विभागों के अंदर सबकुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी ऑनलाइन
दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फेसलेस सिस्टम के दायरे में सर्विसेज आएंगी, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, चेंज ऑफ एड्रेस, डीएल रिप्लेसमेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डुप्लीकेट आरसी, चेंज ऑफ एड्रेस, एनओसी, रोड टैक्स कलेक्शन, रीटेंशन, गुड्स वीकल के लिए फ्रेस परमिट, डुप्लीकेट परमिट, ट्रांसफर ऑफ परमिट, परमिट सरेंडर, ट्रेड सर्टिफिकेट, रिन्युअल ऑफ टीसी शामिल हैं।