Caste Census: बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक

डीएन ब्यूरो

बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटक लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लग दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक
पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक


पटना: बिहार की नीतीश और तेजस्वी यादव सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा ही है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चन्द्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी।

इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किये और जातीय गणना पर रोक लगाने का आदेश दिया।

यह भी पढ़ें | Bihar Caste Census: जाति आधारित गणना को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा ट्रांसजेंडर समुदाय, जानें पूरा माजरा

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? जातीय जनगणना कराना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं? इस गणना का उद्देश्य क्या है? क्या इसे लेकर कोई कानून भी बनाया गया है? 

बिहार की नीतीश सरकार लंबे समय से राज्य में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है।

यह भी पढ़ें | हार के लिए तेजस्वी यादव ने मानी अपनी गलती, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनाएंगे नए तरीके

बता दें कि बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी थी। केंद्र सरकार भी नीतीश सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है।










संबंधित समाचार