महराजगंज: 20 वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, एक अभियुक्त को सुनाई दो बड़ी सजा, जानें पूरा मामला
महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2004 में एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 20 वर्ष बाद अपना फैसला सुनाकर अभियुक्त को दंडित किया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
महराजगंज: एक अभियुक्त को वर्ष 2004 के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को सजा सुनाई है। यही नहीं अर्थदंड न देने की दशा में एक माह अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया है। डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र मोहम्मद खालिक निवासी रामनगर दिवान टोला थाना ठूठीबारी को पुलिस ने इस अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध असलहा बरामद किया था।
ठूठीबारी थाने पर मुकदमा संख्या 20ए/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में 20 जुलाई 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रियाज अहमद को 3 वर्ष कारावास की सजा के साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि अगर अभियुक्त अर्थदंड नहीं देता है तो इसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
दूसरे मामले में आजीवन कारावास
अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र खालिक निवासी रामनगर दिवान टोला थाना ठूठीबारी को पारिवारिक रंजिश को लेकर अभियुक्त द्वारा अपने पिता खालिक को अवैध असलहे से सिर में गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने रियाज को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी होगा।
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