राहुल गांधी के खिलाफ जारी नोटिस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित शाह के बारे में कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के मामले में पेशी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर लगी रोक शुक्रवार को बढ़ा दी। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

राहुल गांधी (फाइल फोटो)
राहुल गांधी (फाइल फोटो)


रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित शाह के बारे में कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के मामले में पेशी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर लगी रोक शुक्रवार को बढ़ा दी।

गांधी ने रांची में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।

उच्च न्यायालय ने तीन फरवरी को रांची में मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर रोक लगा दी थी।

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उन्हें रांची में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य नवीन झा की शिकायत पर दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था।

झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में दिए गए एक भाषण में भाजपा नेता अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था।










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