Bihar: बिहार सरकार ने जारी किया नया फरमान, अगर किया ये काम तो न मिलेगी सरकारी नौकरी और न ठेका

डीएन ब्यूरो

अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाहत में हैं तो अब थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए क्या है पूरी खबर

बिहार सीएम (फाइल फोटो)
बिहार सीएम (फाइल फोटो)


पटनाः विरोध-प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न नौकरी मिलेगी न ठेका। 

यह भी पढ़ें: बिहार में शराबबंदी के बीच अवैध तस्करी चरम पर, करोड़ों रूपये की शराब का जखीरा बरामद, जानिये पूरा मामला   

यह भी पढ़ें | बंपर बहालीः बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया इस दिन से होगी शुरू, जानें कौन-कौन दे सकता है आवेदन

हाल ही में बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य में कोई प्रदर्शन करता है तो फिर पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी किए गए इस फरमान में कहा गया है कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना आवश्यक है।

 यह भी पढ़ेंः शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं के ठुमके, सरकारी स्कूल में जमकर चली शराब पार्टी, अश्लील वीडियो वायरल 

यह भी पढ़ें | Govt Jobs: बिहार में इस विभाग में निकली 10 हजार से अधिक पदों के लिए बंपर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

इस पत्र में डीजीपी ने कहा है कि यदि कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान अपराधिक घटना को अंजाम देता है और ऐसा करने के लिए अगर पुलिस द्वारा उसे चार्जशीट किया जाता है तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र होना चाहिए। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध में शामिल और पुलिस और अदालत द्वारा की गई कार्रवाई की ही इंट्री होगी। इसमें लंबित पुलिस कार्रवाई, प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त, चार्जशीटेड और अदालत द्वारा दोषसिद्ध का ही उल्लेख होगा। हालांकि अनुसंधान के बाद चार्जशीट नहीं करने और संदिग्ध घोषित व्यक्ति पर भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में टिप्पणी नहीं की जाएगी। 










संबंधित समाचार