बिहार: मानहानि के मामले में JDU नेता शिवानंद तिवारी को एक साल की जेल, मिली जमानत
बिहार के मंत्री संजय कुमार झा द्वारा पांच साल पहले दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल ( राजद) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को पटना की एक अदालत ने एक साल कारावास की सजा सुनाई। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पटना: बिहार के मंत्री संजय कुमार झा द्वारा पांच साल पहले दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल ( राजद) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को पटना की एक अदालत ने एक साल कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री तिवारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला लोक अभियोजक उमेश प्रसाद ने बताया कि तिवारी के खिलाफ झा ने यह मामला भादंवि की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराया था।
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झा के वकील मधुकर आनंद के अनुसार, ‘‘अदालत ने आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों के समय के साथ शिवानंद तिवारी को भी अस्थायी जमानत दे दी है।’’
नीतीश कुमार सरकार में जल संसाधन और सूचना और जनसंपर्क जैसे प्रमुख विभाग संभाल रहे झा ने 2018 में याचिका दायर की थी। तब वह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव थे।
झा ने जदयू के शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के बारे में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए तिवारी के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राजद का साथ 2017 में छोड़ने वाले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया है और संकेत दिया कि वह अब उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिनके पिता लालू प्रसाद राजद के प्रमुख हैं, को कमान सौंपने के इच्छुक हैं ।
समाजवादी नेता तिवारी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को लगभग पांच दशकों से जानते हैं और अलग-अलग समय पर दोनों नेताओं द्वारा बनाई गई पार्टियों के सदस्य रहे हैं।