Bihar Bureaucracy: फरार IPS और गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल, जानिये पूरा अपडेट
गया के एसएसपी रहे निलंबित IPS अफसर आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर लिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पटना: पिछले सात महीनों से फरार चल गया के पूर्व SSP और आईपीएस अफसर आदित्य कुमार ने आखिरकार अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार ने मंगलवार को अबसे थोड़ी देर पहले पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का सख्त आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की डेड लाइन कल यानी 6 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी लेकिन इससे पहले ही आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया।
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#Bihar: गया के पूर्व एसपी रहे IPS आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। pic.twitter.com/LgQ3IskDUO
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) December 5, 2023
आदित्य कुमार एसीजेएम-1 की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की लेकिन न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और आरोपी अफसर आदित्य कुमार को जेल भेज दिया।
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बिहार कैडर के IPS आदित्य कुमार पर उनके खिलाफ केस खत्म कराने और बेहतर पोस्टिंग के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल को पटना हाई कोर्ट का चीफ ज़स्टिस बनाकर बिहार के तत्कालीन DGP को फोन कराने के गंभीर आरोप हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी थी और IPS कुमार को इस मामले में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।