सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रावधान वाला विधेयक यहां हुआ पेश

डीएन ब्यूरो

असम की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य
सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य


गुवाहाटी: असम की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राज्य के आवास और शहरी कार्य मंत्री अशोक सिंघल ने ‘असम लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2023’ पेश किया।

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विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी जैसे निगरानी उपकरणों का उपयोग होगा और इन्हें उन स्थलों के मालिक लगाएंगे।

इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज को 30 दिनों के लिए सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर सरकार को उपलब्ध कराना होगा।

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