ब्रिटिश अदालत ने गुजरात हत्याकांड के आरोपी जयसुख के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

डीएन ब्यूरो

ब्रिटेन की एक अदालत ने हत्या से जुड़े चार षड्यंत्रों में भारत में वांछित जयसुख रणपरिया के प्रत्यर्पण को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।

ब्रिटिश अदालत ने आरोपी जयसुख के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
ब्रिटिश अदालत ने आरोपी जयसुख के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी


लंदन: ब्रिटेन की एक अदालत ने हत्या से जुड़े चार षड्यंत्रों में भारत में वांछित जयसुख रणपरिया के प्रत्यर्पण को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।

अदालत ने फैसले पर हस्ताक्षर करने के लिए मामले को गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के पास भेज दिया।

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जिला न्यायाधीश सारा-जेन ग्रिफिथ्स ने लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में फैसला सुनाया। मामले में पिछले साल दिसंबर में सुनवाई पूरी हुई थी।

न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्यर्पण अनुरोध में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसार, रणपरिया, जिसे जयेश पटेल के नाम से भी जाना जाता है, चार हत्याकांड की साजिशों के लिए वांछित है और यह सभी हत्याएं गुजरात के जामनगर में भूखंडों की बिक्री से जुड़े व्यक्तियों से धन या संपत्ति उगाही के प्रयास से जुड़ी हैं।










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