दिल्ली में हैवानियत, MCD स्कूल में 10 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप, 54 साल का चपरासी गिरफ्तार

डीएन ब्यूरो

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल के 54 वर्षीय चपरासी को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर पांचवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

चपरासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
चपरासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार


नयी दिल्ली:  दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल के 54 वर्षीय चपरासी को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर पांचवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान अजय के रूप में हुई। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला था। फिलहाल, वह गाजियाबाद में रहता था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने बताया कि उसके साथियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, अजय पिछले दस साल से दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल में चपरासी के रूप में काम कर रहा था।

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पुलिस ने बताया कि घटना 14 मार्च को हुई थी। घटना के बाद से छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और वह वार्षिक परीक्षा में भी नहीं बैठी।

पुलिस के मुताबिक, घटना का पता उस वक्त चला जब छात्रा की शिक्षिका ने उसके भाई से संपर्क किया और सालाना परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उसके भाई ने शिक्षिका को घटना की जानकारी दी।

थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 'आरोपी चपरासी उसे स्कूल से एक अज्ञात स्थान पर ले गया और उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और अपने साथियों के साथ सामुहिक दुष्कर्म किया।'

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि गाजीपुर स्कूल की प्रधानाध्यापक ने बुधवार को घटना की सूचना दी।

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पुलिस ने बताया कि छात्रा को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी जांच और काउंसलिंग की गई।

पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।










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