CAA: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) अधिसूचित होने की संभावना, PM थोड़ी देर में कर सकते हैं एलान
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम दिसंबर 2019 में एक कानून बन गया, लेकिन पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय आज देर रात तक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर सकता है।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम दिसंबर 2019 में एक कानून बन गया, लेकिन पिछले चार वर्षों से गैर-कार्यात्मक है क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसके तहत नियम बनाने के लिए बार-बार विस्तार की मांग की।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सीएए को 10 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उच्च सदन में पेश किए जाने के दो दिन बाद राज्यसभा में पारित किया गया था।
इस अधिनियम का उद्देश्य कथित तौर पर भारत के मुस्लिम-बहुल पड़ोसियों से उत्पीड़न से भाग रहे हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करना है; अर्थात्, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश।
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