कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा नेता के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का दिया आदेश, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बूथ-स्तरीय नेता बिजयकृष्ण भुइयां के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया, जिनकी दो दिन पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले के मोयना में कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हत्या कर दी थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय


कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बूथ-स्तरीय नेता बिजयकृष्ण भुइयां के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया, जिनकी दो दिन पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले के मोयना में कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हत्या कर दी थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कोलकाता के कमांड अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराये जाने का निर्देश दिया। यह अस्पताल रक्षा मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने राज्य सरकार से अदालत के समक्ष सोमवार तक रिपोर्ट जमा करने को कहा।

अदालत ने आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करानी होगी।

उसने निर्देश दिया कि कमांड अस्पताल एक टीम का गठन करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के दो फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल होंगे।

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अदालत ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार शव को मोयना से अस्पताल लेकर आएगी और मृतक के परिवार के सदस्यों को दिखाएगी।

न्यायाधीश ने मृतक के परिजनों की सुरक्षा के लिए चार सप्ताह तक केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किये जाने का भी निर्देश दिया।

भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के ‘गुंडों’ ने एक मई की शाम को भुइयां को उनकी पत्नी के सामने पीटा था और उन्हें जबरदस्ती उठाकर एक मोटरसाइकिल पर ले गये।

पुलिस ने बताया कि भुइयां का शव देर रात उनके घर से कुछ दूरी पर मिला और उनके सिर पर चोट का निशान था।

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भाजपा इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और तृणमूल कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी इसे पारिवारिक विवाद का नतीजा बता रही है।

भाजपा ने भुइयां की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।










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