न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी RTI पर क्या है केन्द्र सरकार का रुख? दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी कुछ जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगने वाली याचिकाओं पर केंद्र से अपना रुख बताने को कहा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी कुछ जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगने वाली याचिकाओं पर केंद्र से अपना रुख बताने को कहा।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने विनोद सुराना नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके पिता की 1990-92 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर प्रस्तावित नियुक्ति से जुड़ी सूचना देने से इनकार कर दिया गया था।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली हाई कोर्ट में दो न्यायाधीशों ने ली पद की शपथ, जानिये पूरा अपडेट
अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्त पर सूचना मुहैया करने के संबंध में वर्ष 2009 और 2011 की दो याचिकाओं पर नये सिरे निर्देश प्राप्त करने के लिए भी वक्त दिया। साथ ही, उस समय उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बारे में भी बताने को कहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने विषय की सुनवाई 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जब इस तरह के मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाएं विचार किये जाने के लिए सूचीबद्ध हैं।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी समेत राहुल और प्रियंका की याचिकाएं की खारिज, जानिये पूरा मामला