Chandan Gupta Murder Case: तिरंगा यात्रा में हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या, अब न्याय मिलने पर माता-पिता ने फहराया तिरंगा
कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया। अब चंदन गुप्ता के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िए पूरी खबर

कासगंज: यूपी के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे की यादें फिर ताजा हो गईं। कासगंज में तब गणतंत्र दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान भीड़ ने चंदन गुप्ता की हत्या कर दी थी। अब सात साल बाद तिरंगा फहराकर ही चंदन गुप्ता के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, शुक्रवार यूपी को अदालत ने कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया।
कोर्ट का फैसला आने से पहले चंदन गुप्ता की मां संगीता गुप्ता ने जल त्याग दिया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने जल ग्रहण किया और अपना व्रत तोड़ा, साथ ही कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया।
माता-पिता ने फहराया तिरंगा
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चन्दन हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी उनके परिवार का किसी से भी कोई विवाद नहीं था, महज तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वन्देमातरम के नारों का जयघोष किया जा रहा था। तभी दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। अब दोषियों को सज़ा सुनाई गई तो चंदन के माता पिता भी तिरंगा फहराकर वंदे मातरम कहते नज़र आए।
बता दें कि कासगंज नगर के एक साधारण परिवार से आने वाले चंदन गुप्ता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। चंदन के पिता सुशील गुप्ता कासगंज नगर स्थित आशा अस्पताल मे मेडिकल स्टोर को चलाकर घर का भरण पोषण करते रहे हैं।
इन्हें सुनाई गई सजा
चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में नआईए की स्पेशल कोर्ट ने आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया गया है।
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