UP News: प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची के नियमों में बदलाव

डीएन ब्यूरो

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची के नियमों में अब बदलाव किया गया है। पढ़े डाइनामाइट न्यूज की ये पूरी रिपोर्ट।

पात्रता सूची के नियमों में हुआ बदलाव
पात्रता सूची के नियमों में हुआ बदलाव


कानपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की पात्रता सूची के नियमों में बदलाव किया गया है। नई आवास नीति के अनुसार अब फ्रिज, बाइक और 15 हजार रुपये तक प्रतिमाह कमाने वालों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। अभी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ही इसका पात्र माना जाता था। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार डीआरडीए विभाग (DRDA Department) ने पात्र लाभार्थियों के लिये सर्वे शुरू कर दिया है। अगर किसी के पास तीन या चार पहिया मोटराइज्ड वाहन है तो उस परिवार के सदस्य को पात्र नहीं माना जाएगा। कृषि उपयोग के लिए भी तीन या चार पहिया वाहन रखने वाला परिवार भी योजना का पात्र नहीं होगा।

यह भी पढ़ें | कानपुर: फुटपाथ पर सोना भी दुश्वार, दो लोगों की जान दे रही गवाही

कौन आयेगा अपात्रता की श्रेणी में
50 हजार रुपये या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड (Credit Card) वाला व्यक्ति भी अपात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार में सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में पंजीयन, जिनके घर में 15 हजार रुपये या इससे अधिक मासिक आय हो, आयकर व व्यावसायिक कर जमा करने वाले, 2.5 एकड़ सिंचित व पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाला परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा।

5 साल का विस्तार
पीएम आवास योजना को पांच वर्ष का विस्तार दिया गया है। इसमें 2011 के सामाजिक व आर्थिक सर्वे और 2019 के आवास प्लस की सर्वे सूची में नाम होने के बाद भी लाभ पाने से वंचित रह गए लोग भी लाभान्वित किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें | कैसे रची गई कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की बड़ी साजिश?

पंजीयन व ग्राम पंचायतवार मैपिंग
ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलों को दिये गये निर्देश में कहा है कि 30 अगस्त तक पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती के साथ उनका पंजीयन व ग्राम पंचायतवार मैपिंग हो जानी चाहिए। जिन पंचायत सचिवों के पास एक से अधिक क्लस्टर हैं, वहां विकास खंड स्तर पर तैनात अन्य कर्मचारी को सर्वेक्षण का दायित्व देने के लिए निर्देशित किया गया है।










संबंधित समाचार