अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से मेग्नेटिक बम मिलने के मामले में छह के खिलाफ आरोप

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मार गिराए गए ड्रोन से ‘मेग्नेटिक’ बम और अन्य विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष सदस्य समेत छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

फ़ाइल फोटो
फ़ाइल फोटो


राष्ट्रीय; अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मार गिराए गए ड्रोन से ‘मेग्नेटिक’ बम और अन्य विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष सदस्य समेत छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

श्रीनगर निवासी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शेख सज्जाद गुल फरार है और हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उसे आतंकवादी घोषित किया गया है।

यह भी पढ़ें | BSF ने कई तरह के हथियारों से लैस पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, 8 राउंड फायरिंग

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि गुल और पांच अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को यहां एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें पिछले साल कठुआ जिले के राजबाग इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास धल्ली से एक ड्रोन को मार गिराए जाने और वहां से कई अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और ‘मेग्नेटिक’ बमों को बरामद करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

मामला पहले 29 मई को राजबाग पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 30 जुलाई को एनआईए द्वारा फिर से इसे दर्ज किया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि गुल के अलावा जिन पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है उनमें जम्मू निवासी फैसल मुनीर और कठुआ के रहने वाले हबीब, मियां सोहेल, मुनी मोहम्मद (मृत) और राशिद शामिल हैं।

यह भी पढ़ें | Jammu & Kashmir: पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मार गिराया ड्रोन

इस पर भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।










संबंधित समाचार