Bureaucracy: सिविल सेवा बोर्ड की बैठक बिना IAS अफसरों का तबादला व नियुक्ति न करने के निर्देश, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने एक अंतरिम आदेश जारी कर केरल सरकार को सिविल सेवा बोर्ड की बैठक बुलाए बिना आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापना के आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कैट ने अंतरिम आदेश जारी किया
कैट ने अंतरिम आदेश जारी किया


कोच्चि: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने एक अंतरिम आदेश जारी कर केरल सरकार को सिविल सेवा बोर्ड की बैठक बुलाए बिना आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापना के आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुनील थॉमस और प्रशासनिक सदस्य के वी ईपेन की सदस्यता वाली कैट की पीठ ने ‘केरल आईएएस अधिकारी संघ’ द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यह आदेश दिया, जिसमें आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के आदेश सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के बिना लगातार जारी करने का आरोप लगाया गया था।

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अंतरिम आदेश में कहा गया है, ‘‘केरल राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह सिविल सेवा बोर्ड की बैठक और सिफारिशों के बिना आईएएस काडर पदों के संबंध में नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापना के आदेश जारी न करें।’’

अधिकरण ने कहा कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि सिविल सेवा बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उसने कहा, ‘‘यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैं और विवादित नहीं हैं।’’

अधिकरण ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए अगले साल 10 जनवरी की तिथि तय की है।










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