कोरोना : सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पर रोक, केवल अति आवश्यक मामले की सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के तेजी से हो रहे प्रसार के मद्देनजर सभी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करने का निर्णय लिया है।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के तेजी से हो रहे प्रसार के मद्देनजर सभी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करने का निर्णय लिया है।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को तय किया कि अब अगले आदेश तक बेहद जरूरी मामलों में ही सुनवाई होगी। ये सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार शाम पांच बजे तक सभी वकीलों के चेंबर को सील करने का आदेश भी दिया।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि सभी वकीलों से आग्रह किया जाता है कि वह अपने चैम्बर से अपनी फाइलें और अन्य कागज हटा लें। शाम तक सभी चैम्बर सील कर दिये जायेंगे। न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी पेटिशनर इन पर्सन को मामले में खुद बहस की अनुमति नहीं दी जायेगी। न्यायालय ने सभी प्रकार के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है।
शीर्ष अदालत ने कोर्ट रूम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए एक बड़ा टेलीविजन सेट लगाया है, जिसका लिंक वेबसाइट पर जारी करेगी।(वार्ता)
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