Delhi Excise Policy Scam: आबकारी नीति घोटाला मामले में अदालत ने तीन दिन बढ़ाई कारोबारी की हिरासत

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को सोमवार को तीन और दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने तीन दिन बढ़ाई कारोबारी की हिरासत
अदालत ने तीन दिन बढ़ाई कारोबारी की हिरासत


नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को सोमवार को तीन और दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने निदेशालय की एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया है कि ‘‘घोटाले’’ के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए कारोबारी को कुछ और दिन के लिए हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की आवश्यकता है।

इससे पहले, पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय की छह दिन की हिरासत में भेजा गया था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर एजेंसी ने उसे अदालत में पेश किया गया था।

यह भी पढ़ें | Jammu & Kashmir: लाल सिंह को धनशोधन मामले में अदालत से नहीं मिली राहत, ईडी हिरासत पांच दिन और बढ़ाई

एजेंसी ने कहा कि पिल्लई तेलंगाना की विधायक और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता का निकट सहयोगी है और उससे मामले के अन्य आरोपियों के सामने पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है।

इस बीच, अदालत ने पिल्लई की उस याचिका पर सुनवाई को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय पर उसके बयान को तोड़ने-मरोड़ने का आरोप लगाया गया है।

एजेंसी की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि पिल्लई द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं।

यह भी पढ़ें | अगस्तावेस्टलैंड मामले में 2 आरोपियों को जमानत

पिल्लई के वकील ने गत शुक्रवार को अदालत के समक्ष दायर आवेदन में एजेंसी के समक्ष कथित तौर पर दर्ज बयान को अस्वीकार करने का अनुरोध किया था।

आरोपी ने दावा किया कि ईडी ने दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे मजबूर किया और इन दस्तावेजों को उनके बयान के रूप में पेश किया।

पिल्लई को ईडी ने छह मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन अदालत में पेश किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया।










संबंधित समाचार