कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा मानहानि के मामले में अदालत ने बजरंग पूनिया को छूट दी
दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि की याचिका पर निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी । पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि की याचिका पर निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी ।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने उन्हें यह राहत दी । उनके वकील ने मेडिकल आधार पर यह कहकर रियायत मांगी थी कि पूनिया को बुखार है और वह नहीं आ सकता ।
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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तय की है ।
याचिका में दावा किया गया है कि पूनिया ने दूसरे पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर 10 मई को हुई प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की । पहलवान महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर थे ।
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