2018 में जनजातीय समुदाय केव्यक्ति की हत्या के मामले में चार अप्रैल को अपना फैसला
केरल की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह राज्य के पलक्कड़ जिले में 2018 में कथित तौर पर खाद्य सामग्री चोरी करने के आरोप में जनजातीय समुदाय के व्यक्ति की हत्या के मामले में चार अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी।
केरल: एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह राज्य के पलक्कड़ जिले में 2018 में कथित तौर पर खाद्य सामग्री चोरी करने के आरोप में जनजातीय समुदाय के व्यक्ति की हत्या के मामले में चार अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी।
उल्लेखनीय है कि 22 फरवरी, 2018 को स्थानीय लोगों ने चोरी का आरोप लगाते हुए अट्टापडी के निवासी मधु की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।
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विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत पिछले साल अप्रैल से मामले की सुनवाई कर रही थी।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राजेश एम. मेनन ने पुष्टि की कि विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला सुनाने के लिये चार अप्रैल की तारीख तय की है। मामले में 16 आरोपी हैं।
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