अदालत ने पुलिस उपायुक्त से स्थिति रिपोर्ट में विसंगतियों पर स्पष्टीकरण मांगा
यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित अनाधिकार प्रवेश और धमकी के मामले में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से उनकी ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट में ‘विसंगतियों’ पर स्पष्टीकरण मांगा है।
नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित अनाधिकार प्रवेश और धमकी के मामले में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से उनकी ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट में ‘विसंगतियों’ पर स्पष्टीकरण मांगा है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आयुष शर्मा उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें भारत नगर थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में कथित तौर पर ‘‘झूठी स्थिति रिपोर्ट’’ दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
मजिस्ट्रेट ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ‘‘डीसीपी की ओर से 15 जुलाई को दायर स्थिति रिपोर्ट और संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) की ओर से पांच जुलाई को दायर स्थिति रिपोर्ट में विरोधाभास प्रतीत होता है। बेहतर होगा कि एक अवसर दिया जाए और दोनों रिपोर्ट में विसंगतियों के बारे में डीसीपी से जवाब मांगा जाए।’’
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इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई।
शिकायतकर्ता के वकील संजय शर्मा ने दावा किया कि डीसीपी ने ‘‘अदालत को गुमराह करने और न्याय प्रशासन को प्रभावित करने’’ के लिए झूठी स्थिति रिपोर्ट दायर की थी।
उन्होंने कहा कि डीसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, कई बार याद दिलाने के बावजूद शिकायतकर्ता को घटना की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन एसएचओ की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि फुटेज उसे पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी।
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भाषा संतोष नेत्रपाल
नेत्रपाल