बालक के साथ कुकर्म के दोषी को अदालत के सुनाई दस साल सश्रम कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

गौतमबुद्ध नगर जनपद की जिला अदालत ने छह साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को मंगलवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

कारावास (फाइल)
कारावास (फाइल)


नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जनपद की जिला अदालत ने छह साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को मंगलवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: नोएडा में सड़क हादसे में युवक की मौत

सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि थाना फेस-2 निवासी व्यक्ति ने 2018 में एक व्यक्ति अपने छह साल के बेटे के साथ कुकर्म का आरोप लगाते हुए राजे नामक व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

यह भी पढ़ें | बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

उन्होंने बताया कि अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉस्को अदालत द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राजे को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।










संबंधित समाचार