दिल्ली AIIMS के डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप, अदालत ने किया तलब
दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक चिकित्सक को साथी महिला चिकित्सक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में तलब किया और कहा कि मौजूद साक्ष्य मामले को आगे बढ़ाने के लिए 'प्रथम दृष्टया पर्याप्त' हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक चिकित्सक को साथी महिला चिकित्सक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में तलब किया और कहा कि मौजूद साक्ष्य मामले को आगे बढ़ाने के लिए 'प्रथम दृष्टया पर्याप्त' हैं।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ हौज खास थाने में डॉ. दीपक गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धाराओं 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थीं।
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मजिस्ट्रेट ने कहा, ''मैंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत चालान और दर्ज बयान व साक्ष्यों को देखा है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी चीजें मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।''
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उन्होंने 23 जनवरी को एक आदेश में कहा, ''सभी चीजों को देखते हुए मैंने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धाराओं 376, 377, 313 और 506 के अंतर्गत अपराध पर संज्ञान लिया है।''
अदालत ने निर्देश दिया कि गुप्ता को संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) के माध्यम से 26 फरवरी को तलब किया जाए।
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अदालत ने हालांकि आरोपी की दो बहनों और भाई को यह कहते हुए तलब नहीं किया कि गुप्ता और शिकायतकर्ता की शादी नहीं हुई थी इसलिए उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं बनता और कथित अपराध को अंजाम देने में तीनों की कोई भूमिका नहीं प्रतीत होती है।
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प्राथमिकी के मुताबिक, एम्स में न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर गुप्ता ने साथी महिला चिकित्सक और शिकायतकर्ता को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया।
प्राथमिकी में बताया गया कि 'झूठी शादी' करने के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता पर गर्भपात कराने के लिए भी दबाव डाला।