दिल्ली आबकारी नीति मामला : ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दो नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक केजरीवाल (55) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समन जारी किया गया है और सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी।
सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को दो नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
यह पहली बार है जब केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। अप्रैल में इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनसे पूछताछ की थी।
आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म करना है।
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भारद्वाज ने कहा, ‘‘वे केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ’’
ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोपपत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति-2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल के संपर्क में थे।
ईडी ने एक आरोपपत्र में दावा किया है कि उसने कथित तौर पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता से जुड़े अकाउंटेंट बुचीबाबू का बयान दर्ज किया है। बुचीबाबू ने अपने बयान में कहा है कि के. कविता और मुख्यमंत्री केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक सांठगांठ थी।
इसी के तहत के कविता ने 19-20 मार्च, 2021 को विजय नायर (मामले में गिरफ्तार आप के संचार प्रभारी) से भी मुलाकात की थी।
गिरफ्तार आरोपी दिनेश अरोड़ा से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी ने कहा कि उन्होंने एजेंसी को बताया कि वह एक बार केजरीवाल से उनके आवास पर मिले थे।
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इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घाटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की अस्थायी तौर पर पुष्टि हुई है।