दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’: अदालत ने कारोबारी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में आरोपी हैदराबाद के कारोबारी पी. शरतचंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति बृहस्पतिवार को दे दी।

दिल्ली आबकारी घोटाला (फाइल)
दिल्ली आबकारी घोटाला (फाइल)


नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में आरोपी हैदराबाद के कारोबारी पी. शरतचंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति बृहस्पतिवार को दे दी।

विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल ने रेड्डी को उनकी अर्जी पर माफी दे दी।

रेड्डी ने अर्जी में कहा, ‘‘मैं स्वेच्छा से सच्चाई बताने को तैयार हूं और इस मामले में सरकारी गवाही बनना चाहता हूं।’’

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में रेड्डी को चिकित्सा आधार पर जमानत दी थी।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, रेड्डी हैदराबाद से संचालित अरविंदो फार्मा के प्रमुख हैं और शराब कारोबार से भी जुड़े हुए हैं।

ईडी ने इससे पहले अदालत को बताया था कि उसके पास तमाम सबूत हैं कि घोटाले में रेड्डी ने विभिन्न कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। एजेंसी के मुताबिक, रेड्डी अनैतिक विपणन में भी संलिप्त थे ताकि दिल्ली आबकारी नीति से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है और दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा भी इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं।

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्ष 2021-22 में हुए कथित घोटाले के दौरान आबकारी विभाग के मंत्री थे। वह भी मामले में आरोपी हैं जिसकी जांच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है। मौजूदा समय में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

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प्रवर्तन निदेशालय अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में आरोपियों द्वारा कथित धन शोधन किए जाने की जांच कर रही है।

भाषा धीरज मनीषा

मनीषा










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