दिल्ली दंगा मामला: ईडी के विशेष निदेशक को अदालत में पेश होने के आदेश

डीएन ब्यूरो

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाले 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में अभियोजन पक्ष के वकीलों की अनुपस्थिति पर नाखुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन रोधी एजेंसी के विशेष निदेशक को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली दंगा मामला
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नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाले 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में अभियोजन पक्ष के वकीलों की अनुपस्थिति पर नाखुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन रोधी एजेंसी के विशेष निदेशक को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

हुसैन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए छद्म कंपनियों का उपयोग करके कई करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।

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मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि अदालत ने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया और हुसैन द्वारा अपने वकील के माध्यम से दायर एक आवेदन पर ईडी के जवाब की प्रति प्रदान करने के अदालत के पिछले निर्देश के बावजूद, ऐसा नहीं किया गया।

न्यायाधीश ने कहा कि ईडी की ओर से जवाब भी दाखिल नहीं किया गया।

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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘पहले भी, अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में जवाब दाखिल करने और अन्य दलीलों के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, यह कहा गया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, फिर भी यह दोबारा हुआ है।’’

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायाधीश ने आदेश दिया, ‘‘विशेष निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) अगली तारीख यानी आठ दिसंबर को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से पेश हों।’’

अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान हुसैन को भी पेश करने का निर्देश दिया।










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