Air India Urination Case: पेशाब कांड पर DGCA की सख्त कार्रवाई, एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट को भी मिली ये सजा
न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में 26 नवंबर 2022 को हुए पेशाब कांड को लेकर DGCA ने सख्त कार्रवाई की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में दौरान नशे में धुत होकर महिला पैसेंजर पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने अब सख्त कार्रवाई की है। 26 नवंबर 2022 को हुई इस घटना को लेकर डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने 3 माह के लिए पायलट को भी सस्पेंड कर दिया है।
डीजीसीए ने एयर इंडिया पर कार्रवाई पर 30 लाख का जुर्माना लगाये जाने के साथ ही फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रहने के लिए 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं, एयर इंडिया की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अपने एक नोटिस में डीजीसीए ने पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर चार महीने तक बैन लगाए जाने के एयर इंडिया के फैसले पर असहमति जताई है।
बता दें कि 6 नवंबर 2022 को आरोपी शंकर मिश्रा ने न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दैरान नशे में धुत होकर उसने एक वयस्क महिला के ऊपर पेशाब कर दी थी। महिला ने इसकी शिकायत फ्लाइंग स्टाफ से भी की थी। बावजूद आरोपी को आसानी से जाने दिया गया था। महिला ने एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से शिकायत दर्ज कराई थी।
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बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस द्वारा घटना के कई दिनों बाद 7 जनवरी को बैंगलुरू से गिरफ्तार किया गया। आरोपित कई दिनों तक फरार चल रहा था।
एयर इंडिया ने मामले को लेकर आरोपित मिश्रा पर 4 महीनों के लिए बैन भी लगाया है। शंकर मिश्रा अब 4 महीनों तक एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएगा।