तमिलनाडु के राज्यपाल को अयोग्य ठहराने संंबंधी याचिका सुनवाई खारिज, जानिये क्या कहा कोर्ट ने

डीएन ब्यूरो

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि को अयोग्य ठहराने की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुये खारिज कर दिया। याचिका में राज्यपाल होते हुये श्री रवि के लाभ का पद धारण करने की बता कही गयी थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय


चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि को अयोग्य ठहराने की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुये खारिज कर दिया। याचिका में राज्यपाल होते हुये आर.एन. रवि के लाभ का पद धारण करने की बात कही गयी थी।

यह भी पढ़ें: महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार में द्रमुक के दो कार्यकर्ता गिरफ्तार, जानिये पूरा मामला

यह भी पढ़ें | जस्टिस गंगापुरवाला ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ, जानिये उनके बारे में

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा और न्यायमूर्ति डी.भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को प्राप्त प्रतिरक्षा (इम्युटी) के मद्देनजर राज्यपाल के खिलाफ रिट याचिका नहीं हो सकती।

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार को पांच सदस्यों की मौत

यह भी पढ़ें | स्टालिन ने अपने बेटे को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों को ‘अफवाह’ बताया

उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को रिट संख्यांकित करने का निर्देश देने की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें राज्यपाल के पदों पर संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।

पीठ ने यह भी कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे राज्यपाल को अयोग्य ठहराया जा सके।(वार्ता)










संबंधित समाचार