बिहार से RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद, सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में किया सजा का ऐलान
उच्चतम न्यायालय ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में बिहार से पूर्व लोकसभा सदस्य प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में बिहार से पूर्व लोकसभा सदस्य प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ पर 1995 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले पर आज शीर्ष अदालत का फैसला आया और पूर्व सांसद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 18 अगस्त को सिंह को हत्या के मामले में बरी करने के निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय के फैसलों को पलटते हुए सिंह को दोषी करार दिया था।
यह भी पढ़ें |
जिला जज पर भ्रष्टाचार के आरोप में सजा के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज, जानिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने सजा के लिए दलीलों पर सुनवाई के बाद दोषी सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पीठ ने कहा कि आदेश की विस्तृत जानकारी शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
यह मामला बिहार के सारण जिले के छपरा में मार्च 1995 में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन दो लोगों की हत्या से जुड़ा है।
यह भी पढ़ें |
Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस बोली- नफरत के खिलाफ मौहब्बत की जीत
शीर्ष अदालत ने बिहार के महाराजगंज क्षेत्र से कई बार सांसद रह चुके सिंह को दोषी करार देते हुए कहा था कि इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि सिंह ने अपने खिलाफ सबूतों को ‘‘मिटाने’’ के लिए किये गये हरसंभव प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दोहरे हत्याकांड में कोर्ट उन्हें पहले ही दोषी करार दे चुका था। अभी प्रभुनाथ सिंह एक दूसरे मर्डर केस में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं।