भदोही में सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने चार युवकों को अपने दलित दोस्त की पत्नी से सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दोषी करार देते हुए शनिवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55-55 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया । पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास
सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास


भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने चार युवकों को अपने दलित दोस्त की पत्नी से सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दोषी करार देते हुए शनिवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55-55 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया ।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष लोक अभियोजक (एससी-एसटी) अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) असद अहमद हाशमी की अदालत ने ज्ञानपुर थाना में दर्ज दलित महिला के संग सामूहिक दुष्‍कर्म मामले के दोषी धनञ्जय शुक्ला, टिंकू उर्फ़ अजय शुक्ला उर्फ़ विजय शुक्ला, विकास कुमार शुक्ला और सोनू उर्फ़ बृजेश उपाध्याय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

यह भी पढ़ें | Crime in UP: बदायूं में नाबालिग बच्‍ची से बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

अदालत ने प्रत्येक दोषी के खिलाफ 55-55 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की समस्त धनराशि की आधी रकम पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया है।

भदोही की पुलिस अधीक्षक डाक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि घटना ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन अक्टूबर 2020 की दोपहर को हुई जब कोइरौना थाना इलाके की रहने वाली चालीस साल की महिला गोपीगंज क्षेत्र में बैंक से पैसा निकाल कर वापस घर लौट रही थी ।

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: युवती के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच दोषियों को 20-20 साल कैद

पीड़िता के पति ने 28 वर्ष से 32 वर्ष की उम्र के बीच के चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।










संबंधित समाचार