ठाणे में बिल्डर की हत्या मामले में चार लोगों को उम्रकैद

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में एक बिल्डर की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

हत्या मामले में चार लोगों को उम्रकैद
हत्या मामले में चार लोगों को उम्रकैद


ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में एक बिल्डर की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार कल्याण के जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अश्तुरकर ने 17 जनवरी को दिए आदेश में चार लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) समेत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया।

यह भी पढ़ें: एक व्यक्ति पर किशोरी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज

यह भी पढ़ें | आखिर क्यों अदालत ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी को बरी? जानें पूरा मामला

इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई है।

अभियोजन के अनुसार, यहां डोम्बिववली शहर के दावड़ी गांव के बिल्डर गणेश मानिया चह्वाण (36) ने एक आरेापी संतोष चह्वाण को दो लाख रुपये उधार दिए थे और वह कर्ज चुकाने से टालमटोल कर रहा था। छब्बीस सितंबर 2015 को बिल्डर दावड़ी गांव में एक अस्पताल के समीप अपने दोस्तों से बात कर रहा था तभी संतोष और अन्य लोगों ने हथियारों के साथ उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी।

यह भी पढ़ें:  महिला बनी पिता, जानिये पुलिस कांस्टेबल की ये अजब-गजब कहानी

यह भी पढ़ें | बिल्डर को चेकबाउंस मामले में ‘अदालत की कार्यवाही’ खत्म होने तक रुकने की सजा, 41.44 लाख का जुर्माना

मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने उनमें से चार को दोषी ठहराया जिसमें दो भाई संतोष भीमसिंह चह्वाण (34), कुमार भीमसिंह चह्वाण (42), रमेश उर्फ दत्तू गोपाल पवार (40) और स्वप्निल उत्तम पदवाल (32) शामिल हैं। अदालत ने इनमें से प्रत्येक पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।










संबंधित समाचार