Crime News: नाबालिग लड़की से गैंगरेप और बर्बरता, दरिंदगी की हदें पार, प्रशासन ने ढहाए आरोपियों के घर

डीएन ब्यूरो

मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और बर्बरता के दो आरोपियों के घरों को स्थानीय प्रशासन ने शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट:

फाइल फोटो
फाइल फोटो


सतना: मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और बर्बरता के दो आरोपियों के घरों को स्थानीय प्रशासन ने शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार को मैहर कस्बे में हुई थी और दोनों आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने लड़की के गुप्तांग में कोई कठोर वस्तु घुसा दी थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, खून से लथपथ और दर्द से कराहती लड़की को मैहर में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि लड़की से बलात्कार और बर्बरता के आरोपियों की पहचान रवींद्र कुमार रवि और अतुल बढ़ोलिया के रूप में की गई है।

पुलिस के उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओपी) लोकेश डाबर ने कहा कि घटना के बाद मैहर नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों के परिजनों को नोटिस जारी कर उनकी जमीन और इमारतों से संबंधित दस्तावेज मांगे।

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डाबर के अनुसार, जांच से पता चला है कि दोनों आरोपियों के घर अवैध थे। उन्होंने बताया कि अतुल का घर नजूल भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी भूमि) पर बनाया गया था, जबकि रवींद्र के घर का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था।

डाबर ने कहा, “दोनों आरोपियों के घरों को शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया गया।”

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब तोड़फोड़ दस्ता बढ़ोलिया के घर पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने अधिकारियों से जांच पूरी होने के बाद ही कोई कदम उठाने का अनुरोध किया, लेकिन प्रशासन ने अवैध मकान ढहा दिए।

पुलिस ने कहा कि मैहर शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन संभाल रहे ट्रस्ट के लिए काम करने वाले दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को फुसलाया और उसे एक सूनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ हैवानियत की।

इससे पहले शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था, ‘‘मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि रवींद्र और अतुल ने 12 साल की लड़की के गुप्तांग में छड़ी या कुछ अन्य कठोर चीज नहीं घुसाई थी। लेकिन इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। हम अभी भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा था कि पीड़िता का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों ने उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया है।

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गुप्ता ने शनिवार को बताया कि डॉक्टरों की एक टीम लड़की के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर उसे आगे के इलाज के लिए भोपाल या दिल्ली भी भेजा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 30 साल की उम्र के दोनों आरोपियों को शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गुप्ता के अनुसार, अतुल और रवींद्र पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक घटना के बाद मां शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति मैहर ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने समिति में कार्यरत अतुल और रवींद्र को उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद तुरंत बर्खास्त कर दिया है।

बयान में कहा गया है कि अतुल और रवींद्र के बर्बर कृत्य से मंदिर की छवि खराब हुई है।










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